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बतरा कॉलोनी में दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

जानकारी के अनुसार शहर की बतरा कॉलोनी निवासी दिनेश उर्फ बाबा नायक शहर के सेक्टर-4 निवासी दोस्त के साथ 23 फरवरी की शाम को नई आबादी स्थित ठठेरा बगीची में घूमने के लिए गया था। मामले में शिकायतकर्ता मृतक के दोस्त हेमंत ने पुलिस को बताया था कि जब दिनेश बगीची में पहुंचा तो वहां पर नई आबादी निवासी शिवराम उर्फ खाटू और भारत उर्फ छोटू भी पहले से ही मौजूद थे। सभी आपस में दोस्त थे।

 

दिनेश का घटना से चार दिन पहले भारत एवं शिवराम से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। जिसके बाद दोनों ही उससे रंजिश पाले हुए थे। इसी के चलते बगीची में पहुंचने के बाद उनका पुन: झगड़ा हो गया। जिसके बाद भारत एवं शिवराम ने दिनेश पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया,जिसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए.

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जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने दिनेश को उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया था। परिजन जब उसे इलाज के लिए गुड़गांव के अस्पताल में ले गए तो वहां पर दिनेश की मौत हो गई।

 

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शहर थाना पुलिस ने घटना के संबंध में दोनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने के बाद अदालत में मामले का चालन पेश किया था। न्यायाधीश की तरफ से सभी पक्षों और पुलिस को सुनने के बाद शिवराम और भारत को दोषी करार दे दिया था। इसके बाद शुक्रवार को दोनों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें 1 साल का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

 

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