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हाइवे किनारे होटल –ढाबों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, तोड़फोड़ और सील किये गए

जानकारी के मुताबिक NGT के आदेशो के मुताबिक़ होटल-रेस्टोरेंट, ढाबों व मैरिज पैलेस का नक्शा पास होना चाहिए, फायर NOC होनी चाहिए,  पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान, वाटर व एनर्जी कंजर्वेशन होना चाहिए. ठोस व तरल कचरा का प्रबंधन होना चाहिए. इसके अलावा NGT की ओर से जारी अन्य सभी नियमों का पालन सुनिश्चित होना चाहिए. लेकिन सामने आया कि सभी जगह मनमाने तरीके से होटल ढाबे संचालित किये जा रहे थे.

आपको बता दें कि आज की जा रही कार्रवाई में डीटीपी, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, सिंचाई विभाग, पब्लिक हेल्थ, फायर ब्रिगेड व दूसरे विभागों के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम पुलिस बल और बुल्डोजर के साथ नेशनल हाइवे पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की.

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बता दें कि 15 दिन पहले रेवाड़ी DC अशोक कुमार गर्ग ने आदेश देते हुए कहा था कि NGT के नियमों के अनुसार तमाम गतिविधियों का संचालन किया जाना चाहिए. कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई की जायेगी. कुछ समय पहले प्रदुषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी जिले के होटल –ढाबा संचालकों को नोटिस जारी किया गया था.

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लेकिन अधिकांश लोगों ने उस नोटिस के मुताबिक़ नियमों का पालन नहीं किया. जिसके बाद आज दल-बल के साथ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. अभी कार्रवाई जारी है इसलिए शाम तक डिटेल्स आएगी कि प्रशासन ने कहाँ-कहाँ कार्रवाई की, कितने होटल ढाबो पर तोड़फोड़ की गई और कितने सील किये गए.

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