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Agricultural machinery: कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 14 अगस्त तक करें आवेदन, रेवाड़ी डीसी ने दी जानकारी

Agricultural machinery

Agricultural machinery: रेवाड़ी डीसी इमरान रजा ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी में 50 प्रतिशत अनुदान व सहकारी समिति, एफपीओ तथा पंचायत द्वारा किसानों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने पर 80 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल  www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।

डीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2023-2024 के दौरान 50 प्रतिशत (व्यक्तिगत लाभार्थी किसान) व 80 प्रतिशत (कस्टम हायरिंग केंद्र) पर विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए है। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन हेतु इन सीटू क्राप रेज्ड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत कृषि यंत्र (Agricultural machinery) सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, स्ट्रॉ चॉपर/श्रेडर, मलचर, श्रुब मास्टर/रोटरी स्लेशर, रिवर्सिबल प्लाऊ, जीरो ड्रिल, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर (केवल रेक्टंगुलर स्ट्रॉ बेलर), स्ट्रॉ रैक व क्रॉप रिपर अनुदान पर दिए जा रहे है।

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डीसी इमरान रजा ने बताया कि लाभार्थियों का चयन संबंधित गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा। चयन उपरांत किसान सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से मोलभाव कर अपनी पसंद के निर्माता से खरीद कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कृषि यंत्र (Agricultural machinery) निर्माता स्कीम में मशीनों की आपूर्ति हेतु पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा के टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 अथवा उप कृषि निदेशक, रेवाड़ी व सहायक कृषि अभियंता, रेवाड़ी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

 

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