Haryana News; बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा के तीन प्रमुख जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में अब 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। यह सख्ती 1 नवंबर 2025 से लागू की जाएगी, जबकि दिल्ली में यह नियम 1 जुलाई से ही लागू हो रहा है।
क्या होंगे नए नियम?
पुराने वाहनों को अब किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Reader) कैमरे लगाए जाएंगे, जो वाहन की नंबर प्लेट स्कैन कर उसकी स्थिति की जानकारी देंगे।
फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत के सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे 31 अक्टूबर 2025 तक लगाए जाने हैं। केवल फरीदाबाद में ही 105 पेट्रोल पंप सक्रिय हैं, जहां यह प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
फरीदाबाद RTA मुनीष सहगल के अनुसार, पेट्रोल पंप के प्रवेश द्वार पर ही वाहन की पहचान हो जाएगी। यदि वाहन 10 साल से ज्यादा पुराना डीजल या 15 साल से ज्यादा पुराना पेट्रोल वाहन होगा, तो सॉफ्टवेयर अलर्ट देगा और फ्यूल देने से इंकार कर दिया जाएगा।