Pension Update: कल हरियाणा में सीएम सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद नायब सैनी ने कई और अहम फैसले लिए। इस बैठक में पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है।
जानकारी के मुताबिक, सीएम ने हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ये नियम 19 जुलाई 2016 से प्रभावी माने जाएंगे। सरकारी कर्मचारी द्वारा रिटायरमेंट के समय कम्यूट की गई पेंशन की राशि रिटायरमेंट की तारीख से 15 साल पूरे होने पर फिर से बहाल हो जाएगी।
पहले 15 साल तक या कम्यूट की गई पेंशन राशि की ब्याज सहित वसूली होने तक कटौती का प्रावधान था। वहीं, कैबिनेट की बैठक में सीएम ने कई फैसले लिए हैं।