Haryana News: हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) 2025 को लेकर दाखिल की गई याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने CET पोर्टल को दोबारा खोलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में युवाओं ने डाटा करेक्शन और परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित कराने की मांग की थी।
युवाओं की ओर से दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है, उन्हें डाटा करेक्शन का मौका दिया जाए। परीक्षा को सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही शिफ्ट में आयोजित किया जाए, जिससे स्कोरिंग में समानता बनी रहे।
राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए एडवोकेट जनरल प्रमेंद्र चौहान ने बताया कि जिन कैंडिडेट्स ने रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आवेदन की अंतिम तिथि से पहले बनवाने के लिए आवेदन किया था, उन्हें परीक्षा में राहत दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल को करेक्शन के लिए खोला जाएगा, ताकि वे सही दस्तावेज अपलोड कर सकें।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि पोर्टल दोबारा खोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे प्रक्रिया में देरी होगी। पहले से दी गई सुविधाओं के तहत ही योग्य उम्मीदवारों को राहत दी जा सकती है।