Haryana Family ID: हरियाणा सरकार ने राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र (PPP) में बदलाव की सुविधा देने के लिए एक नया मर्ज मॉड्यूल शुरू किया है। इस सुविधा के तहत अब विशेष परिस्थितियों में एक परिवार से दूसरे परिवार में सदस्यों का स्थानांतरण डिजिटल रूप से किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि मर्ज मॉड्यूल के अंतर्गत चार प्रकार की श्रेणियों को शामिल किया गया है, जिनके माध्यम से परिवारों की समस्याओं का समाधान संभव होगा।
यदि कोई परिवार किसी नाबालिग बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेता है, तो उसे उसके मूल परिवार के PPP से निकालकर गोद लेने वाले परिवार के PPP में स्थानांतरित किया जा सकेगा। इसके लिए कानूनी दस्तावेज अनिवार्य होंगे और यह सुविधा केवल नाबालिग बच्चों के लिए ही लागू होगी।
किसी नाबालिग को यदि वैध संरक्षक के अधीन रखा गया है, तो उसे भी संरक्षक के PPP में शामिल किया जा सकता है। यह स्थानांतरण भी केवल नाबालिगों के लिए ही वैध होगा।
मुख्यमंत्री द्वारा दी गई मंजूरी के तहत अब एक पूरा परिवार किसी अन्य परिवार में जोड़ा जा सकता है। इसमें सोर्स PPP (स्रोत परिवार) के सभी सदस्य एक साथ डेस्टिनेशन PPP (गंतव्य परिवार) में स्थानांतरित किए जाएंगे। हालांकि, आंशिक स्थानांतरण की अनुमति इस विकल्प के अंतर्गत नहीं होगी।
अब विधवा महिलाओं को उनके मायके या ससुराल के परिवार में स्थानांतरित करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। यदि विधवा महिला के साथ बच्चे भी हैं, तो वे भी साथ स्थानांतरित किए जाएंगे।