Haryana News: हरियाणा सरकार की सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग 14 जुलाई 2025 को वर्ष 2002, 2003 और 2004 बैच के HCS (हरियाणा सिविल सेवा) अधिकारियों को IAS में पदोन्नति देने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति DPC की बैठक बुलाई है। यह मामला लंबे समय से अटका हुआ था, लेकिन अब UPSC ने इसे अंतिम निर्णय की दिशा में ले जाने का संकेत दिया है।
हरियाणा सरकार ने UPSC को पत्र भेजते हुए तीनों बैच (2002, 2003 और 2004) के कुल 27 HCS अफसरों को IAS में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। सरकार का मानना है कि तीनों बैच के अधिकारी इस पदोन्नति के लिए पूरी तरह पात्र हैं।
हालांकि वर्ष 2002 बैच के कुछ HCS अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने हिसार अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया हुआ है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ चार्ज तय नहीं हुए हैं।
हाईकोर्ट में यह मामला लंबित है और अदालत ने निचली अदालत को अगली सुनवाई तक सुनवाई न करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने दोनों ए़डवोकेट जनरल की कानूनी राय के आधार पर इन अधिकारियों को भी पदोन्नति योग्य माना है।
पूर्व एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन और मौजूदा एजी प्रविंद्र चौहान ने स्पष्ट किया है कि 2002 बैच के अफसरों को प्रमोट करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।