Haryana News: हरियाणा के भिवानी जिले के बवानीखेड़ा खंड में तैनात पटवारी सुखदेव को जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उपायुक्त साहिल गुप्ता ने गांव पपोसा की पंचायत भूमि से जुड़े एक गंभीर मामले में की है। पटवारी पर आरोप है कि उन्होंने गांव की पंचायत भूमि को अवैध रूप से एक निजी व्यक्ति के नाम दर्ज कराने की कोशिश की थी।
क्या है मामला?
गांव पपोसा के ग्रामीणों ने प्रशासन से शिकायत की थी कि पंचायत की खाली पड़ी जमीन को किसी निजी व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीडीपीओ बवानीखेड़ा को जांच सौंपी गई। जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर सामने आया कि पटवारी ने बिना पंचायत या किसी राजस्व अधिकारी की अनुमति के कार्रवाई की। इस प्रक्रिया में राजस्व खंड के पटवारी की मोहर का गलत तरीके से उपयोग किया गया।
जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उपायुक्त साहिल गुप्ता ने तुरंत सख्त कदम उठाते हुए पटवारी सुखदेव को निलंबित कर दिया। प्रशासन ने माना कि यह मामला सार्वजनिक संपत्ति से खिलवाड़ और सरकारी पद के दुरुपयोग से जुड़ा है।
ग्रामीण पहुंचे अदालत
मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने न्यायिक हस्तक्षेप के लिए अदालत का रुख भी कर लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत की जमीन गांव की सामूहिक संपत्ति है और इसे किसी भी हालत में निजी हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा।