Rewari News: एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा, आईपीएस ने कहा कि बैंक्वेट हाल में डीजे व हर्ष फायरिंग के संबंध में बैक्वेट हाल के संचालकों की भी जिम्मेदारी निर्धारित की गई। बैंक्वेट हाल के मालिक को अब गेट के बाहर जानकारी से अंकित बोर्ड लगाने होगें।
Banquet Hall संचालकों को लगाना होगा बोर्ड
जिसमें साफ तौर पर मोटे अक्षरों में लिखना होगा कि हथियार के साथ कोई भी व्यक्ति शादी या अन्य समारोह में Banquet Hall में प्रवेश नहीं करेंगा। रात 10 बजे के बाद बैक्वेट हाल में डीजे नही बजेगा। इसके अलावा अन्य समय में भी डीजे की निर्धारित की गई आवाज तक ही बजाए। शराब पीकर अन्य तरिके से हुड़दंग न मचाए।
थाना प्रबंधक व चौकी इंचार्जो को दिए कड़े दिशा निर्देश
उक्त विषयों के बारे में बुकिंग करते समय संबंधित व्यक्ति को सूचित करना होगा। इसका उल्लंघन मिलने पर Banquet Hall संचालक प्रबंधक और अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन सबकी पालना सुनिश्चित करवाने को लेकर संबंधित थाना प्रबंधक व चौकी इंचार्जो को कड़े दिशा निर्देश दिए गए है।