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Haryana: हरियाणा में इन रोडवेज ड्राइवरों पर होगी कार्रवाई, विभाग ने जारी किए ये आदेश

Action will be taken against these roadways drivers

Haryana: हरियाणा में रोडवेज ड्राइवरों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने राज्य परिवहन की सभी बसों में चालकों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी बसों में सीट बेल्ट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और चालकों को बिना सीट बेल्ट लगाए बस न चलाने के निर्देश दिए गए हैं। Haryana News

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मिली जानकारी के अनुसार, यदि कोई चालक सीट बेल्ट लगाए बिना बस चलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माना और विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला सड़क सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं में होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। Haryana News

लग सकता है जुर्माना

जानकारी के मुताबिक, रोडवेज बस ड्राइवर ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई तो ट्रैफिक नियमों के तहत उसे एक हजार रुपए जुर्माना हो सकता है। यह जुर्माना ड्राइवर को ही भुगतना पड़ेगा। हालांकि बस में सीट बेल्ट न होने पर जुर्माना का भार वर्कशॉप मैनेजर को उठाना होगा। इस नए आदेश के बाद अब बसों में सीट बेल्ट लगाने का जोरों से शुरू हो गया है। Haryana News

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4500 के करीब बसें

मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन हाल के आंकड़ों के अनुसार, उनके पास लगभग 4000 से 4500 बसों का बेड़ा है। हालांकि अब रोडवेस बसों की संख्या में बढ़ोतरी होने जा रही है। विभाग अब बसों के बेड़े को बढ़ाकर 5300 करने की योजना बना रहा है। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा रोडवेज में बसों का यह बेड़ा 24 डिपो और कई उप-डिपो द्वारा संचालित होता है, जो पूरे राज्य और पड़ोसी राज्यों में सेवा देता है।

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