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डेढ़ साल पहले नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा व 40 हजार रुपये जुर्माना

एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 22 अप्रैल 2021 की शाम उसकी 14 वर्षीय बेटी घर से गई थी, लेकिन वापस घर नहीं आई। उसके वापस नहीं आने पर परिजनों ने तलाश की थी, लेकिन कहीं पता नहीं लग पाया था। महिला ने 23 अप्रैल को पुलिस को शिकायत देकर बहादुरगढ़ के रहने वाले राहुल पर उनकी बेटी का अपहरण कर अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया था।

कोसली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। कोसली पुलिस ने नाबालिग को 26 अप्रैल को बहादुरगढ़ से बरामद कर लिया था। पुलिस ने नाबालिग के बयान दर्ज कराने के साथ-साथ मेडिकल भी कराया था।

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नाबालिग से दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी राहुल के खिलाफ पोकसो एक्ट की धारा भी जोड़ दी थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस द्वारा अदालत के समक्ष गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए थे।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर की गई ठोस पैरवी से अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की जेल व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना नहीं भरने पर दोषी युवक को छह माह की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।

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