Haryana News: हरियाणा में घर बनाना अब महंगा हो सकता है। दरअसल, कल हुई कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई।
ऐसे में लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। पत्थर और रेत की रॉयल्टी दरों में संशोधन किया गया है। नए संशोधन के तहत पत्थर की रॉयल्टी 45 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये और रेत की रॉयल्टी 40 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति टन कर दी गई है।
साथ ही सरकार ने अंतरराज्यीय खनिज परिवहन शुल्क वसूलने को भी मंजूरी दे दी है। यानी पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल और अन्य राज्यों से हरियाणा आने वाले खनिज वाहनों पर 100 रुपये प्रति टन शुल्क लगाया जाएगा। ई-ट्रांजिट में यदि गंतव्य हरियाणा के अंदर है तो 100 रुपये और ई-ट्रांजिट में यदि गंतव्य हरियाणा से बाहर कहीं है तो 20 रुपये निर्धारित किए गए हैं।
रॉयल्टी में वृद्धि और खनिज परिवहन शुल्क लगाए जाने से निर्माण सामग्री की लागत में वृद्धि होना तय है, जिसका सीधा असर भवन निर्माण पर पड़ेगा। रेत और पत्थर की रॉयल्टी में वृद्धि से खदान मालिकों को सरकार को अधिक पैसा देना पड़ेगा। इससे रेत और बजरी की लागत बढ़ेगी।