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Consumer commission: उपभोक्ता आयोग ने कार शोरूम मालिक पर लगाया 2 लाख का जुर्माना

Consumer commission

Consumer commission: बता दें कि रेवाड़ी के रहने वाले कृष्ण कुमार ने 14 अक्टूबर 2015 को एक वोक्सवैगनकार खरीदी थी। जिसकी कुल कीमत 1193595 रुपये थी और कृष्ण ने 50 हजार रूपय बुकिंग राशि दी थी। रजिस्ट्रेशन नम्बर HR-36Y-0123 नम्बर कार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर से वितपोसित (फाइनेंसड ) की गई।

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सैकंडहैंड कार को नई बताकर बेचा

कुछ दिन बाद दिनांक 13 मई 2017 को कार खराब होने पर मरम्मत के लिये वर्कशॉप में ले जाया गया। जहाँ पर शिकायतकर्ता को जानकारी प्राप्त हुई कि उसे जो कार बिक्री की गई हैं वो सैकंडहैंड कार हैं। इससे पहले ये कार झज्जर के जगबीर को बेची गई थी। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत मॉडल टाउन पुलिस थाना में दी थी। शिकायतकर्ता पुरानी खराब कार को नई कार में बदलने या उसकी कीमत वापस करने के लिये आग्रह कर रहा था। लेकिन जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तब शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer commission) में शिकायत की।

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Consumer commission ने लगाया 2 लाख रुपये जुर्माना

जिस शिकायत के बाद आयोग ने दोनों पक्षों को सुना और आयोग ने बिक्रीकर्ता को पुरानी कार को नई कार बता करके बेचने के मामले में दोषी मानते हुए आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता की मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के कारण दो लाख रुपये मुवावजा राशि दें, साथ ही जब से केस डाला गया, तब से अबतक पैसे देने की तारीख तक 9% वार्षिक ब्याज सहित एक माह में राशि चुकता करे, अगर राशि देने में देरी की जाती है तो 12% ब्याज के साथ राशि चुकानी होगी, साथ ही आयोग ने 11000 रूपय मुकदमेबाजी खर्च के तौर पर अलग से चुकाने के आदेश दिये है।

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