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Dayalu-2 Scheme: दुर्घटना में घायल या मृतक के परिजनों को मिलेंगे 1 से 5 लाख तक की आर्थिक सहायता

Dayalu-2 Scheme: हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों की सुरक्षा और सहायता को प्राथमिकता देते हुए “दयालु-2 योजना” चलाई जा रही है, जिसके तहत किसी भी दुर्घटना में घायल व्यक्ति या  मृतक के परिजनों को 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। यह योजना हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा संचालित की जा रही है।

डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि दयालु-2 स्कीम के सुचारू संचालन के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता डीसी स्वयं करते हैं। इस कमेटी में पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा, तीनों एसडीएम, आरटीए सचिव, सीएमओ के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं तथा जिला सांख्यिकी अधिकारी डॉ. देवीदास सदस्य सचिव हैं।

 किसे मिलेगी कितनी सहायता?

दुर्घटना, सड़क हादसे, आवारा या पालतू पशु की टक्कर से घायल या मृतक व्यक्ति को आयु के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी—

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  • 12 वर्ष तक: 1 लाख रुपये
  • 12 से 18 वर्ष तक: 2 लाख रुपये
  • 18 से 25 वर्ष तक: 3 लाख रुपये
  • 25 से 45 वर्ष तक: 5 लाख रुपये
  • 45 वर्ष से ऊपर: 3 लाख रुपये

डीसी ने बताया कि यदि दुर्घटना में 70% या इससे कम विकलांगता होती है तो यही सहायता राशि लागू होगी।

कुत्ते के काटने और मामूली चोट पर भी मिलेगा मुआवज़ा

  • एक दांत के निशान पर: 10,000 रुपए
  • दो दांत के निशान पर: 20,000 रुपए
  • मामूली चोट पर: 10,000 रुपए तक

कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

  • दुर्घटना की FIR/DDR कॉपी
  • सीएमओ रिपोर्ट
  • मेडिकल डिस्चार्ज रिपोर्ट
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • आवश्यकता होने पर प्रत्यक्षदर्शी की गवाही भी ली जा सकती है।

कैसे करें आवेदन?

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इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकों को दयालु योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

 

 

 

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