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Haryana Electricity News: हरियाणा में अब 24 घंटे मिलेगी बिजली, ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 2 घंटे में होगा समाधान

Haryana Electricity News: हरियाणा के ऊर्जा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के साथ-साथ नई बुलंदियों को छूने के लिए राज्य की बिजली कंपनियों को ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने नए मंत्र देते हुए संबंधित अधिकारियों को विभिन्न दिशानिर्देश दिए हैं जिसके तहत हरियाणा के नागरिकों को निर्बाध और पूर्ण वोल्टेज वाली बिजली 24 घंटे उपलब्ध होगी।

अनिल विज ने बताया कि यूएचबीवीएन द्वारा 39477 और डीएचबीवीएन द्वारा 18240 गलत बिल बनाए गए हैं, इन बिजली के बिलों को अगले में एक महीनें में ठीक किया जाएगा।

इसके अलावा, एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा जिससे बिजली चोरी के मामलों की लंबित स्थिति देखी जा सकेगी और भुगतान किया जा सकेगा तथा भुगतान के लिए एसएमएस का विकल्प भी दिया जाएगा। इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर बिजली का बिल जमा करने के लिए जल्द ही जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन को डिफाल्टर राशि वसूली का दिया जून, 2025 तक लक्ष्य- विज

श्री विज ने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के 538.13 करोड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के 1500 करोड रूपए की डिफाल्टर बकाया राशि है जिसे वसूलने के लिए अधिकारियों को लक्ष्य दिए गए है। इस लक्ष्य के तहत यूएचबीवीएन द्वारा अप्रैल, 2025 में 100 करोड, मई 2025 में 200 करोड तथा जून 2025 में 238 करोड रूपए की डिफाल्टर राशि को वसूला जाएगा।

इसी प्रकार, डीएचबीवीएन द्वारा अप्रैल, 2025 में 300 करोड, मई 2025 में 600 करोड तथा जून 2025 में 600 करोड रूपए डिफाल्टर राशि को वसूला जाएगा।

चण्डीगढ में गत दिवस श्री अनिल विज ने बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता

अनिल विज ने यह निर्देश गत दिवस चण्डीगढ में बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक के दौरान दिए। श्री अनिल विज ने इस बैठक में बिजली कंपनियों को घाटे उभारने, बिजली चोरी को रोकने व मामलों के समाधान, खराब ट्रांसफार्मर को बदलने, उपभोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध करवाने, लंबित राशि को वसूलने, डिफाल्टर उपभोक्ताओं के कनैक्शन, उपभोक्ताओं के आधार को बिजली कनैक्शन से लिंक करने, डिफाल्टर राशि को वसूलने के लिए लक्ष्य, गलत बिजली बिल पर कार्यवाही/सुधार, बिजली अदालतें, तारों/फीडर की जांच करने बारे, कॉल सेंटर तथा लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाने के बारे में निर्देश अधिकारियों को दिए।

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सरकारी कनेक्शन की डिफॉल्टर राशि वसूली के दिए निर्देश, डुप्लिकेट/इंनफिलेटेड बिलों की पहचान कर तत्काल सुधार के निर्देश- विज

इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री अनिल विज ने संबंधित अधिकारियों को सरकारी कनेक्शन की डिफॉल्टर राशि के संबंध में निर्देश दिए कि संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क किया जाए और मुख्यालय स्तर पर फाइल प्रस्तुत की जाए ताकि त्वरित बिजली बिलों की बकाया राशि की वसूली की जा सके।

इसी प्रकार, उन्होंने पुराने डिफॉल्टर (पुराने पीडीसीओ कनेक्शन) के संदर्भ में निर्देश दिए कि पहले चरण में उन उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जाएं जिनकी भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत डिफॉल्टर राशि यूएचबीवीएन में 80,000 रूपए से अधिक और डीएचबीवीएन में एक लाख रूपए से अधिक है।

बैठक में यह भी बताया गया कि पुराने पीडीसीओ (परमानेंट डिसकनैक्ट आर्डर) मामलों मंे आर-एपीडीआरपी प्रणाली में डुप्लिकेट बिलों के कारण वास्तविक लंबित राशि कहीं कम है। इस संबंध में श्री अनिल विज ने निर्देश दिए कि डुप्लिकेट/इंनफिलेटेड बिलों की पहचान कर तत्काल सुधार किया जाए।

घरेलू उपभोक्ता का कनैक्शन होगा आधार से लिंक, एक ही जगह में रहने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को ट्रेस करने के निर्देश – विज

ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक ही जगह में रहने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को ट्रेस किया जाए जिन्होंने अन्य सब-डिवीजन के अंतर्गत नया कनेक्शन ले लिया है।

इसके अलावा, यह भी निर्देश दिए गए कि औद्योगिक, एनडीएस एवं शहरी डीएस श्रेणी में कोई भी डिफॉल्टर उपभोक्ता नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता का आधार बिजली कनैक्शन से लिंक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त, बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि पीडीसीओ उपभोक्ताओं की फील्ड ऑफिस द्वारा नियमित जांच की जाए ताकि बिजली चोरी कर अनधिकृत रूप से उपयोग न किया जा रहा हों।

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अधिकारी प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक सर्कल स्तर पर लगाएंगें ‘‘बिजली अदालत’’- विज

अनिल विज ने प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक सर्कल स्तर पर ‘‘बिजली अदालत’’ आयोजित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए ताकि बिजली बिल संबंधित शिकायतों/समस्याओं का समाधान किया जा सके। प्रत्येक अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रत्येक बिजली बिल की शिकायत के निवारण को सुनिश्चित किया जाएगा।

भारी राजस्व वाले चोरी मामलों में चार्जशीट दायर कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश- विज

बैठक में बताया गया कि बड़ी संख्या में चोरी के मामले ‘‘जांचाधीन’’ हैं। इस संबंध में श्री विज ने निर्देश दिए कि भारी राजस्व वाले चोरी मामलों में चार्जशीट दायर कर न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।

इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि फील्ड स्टाफ को चोरी पकड़ने की उचित प्रक्रिया जैसे एलएल-1 तैयार करना, सबूत इकट्ठा करना, एफआईआर दर्ज करना आदि का प्रशिक्षण दिया जाए और इस संबंध में एक प्रशिक्षण वीडियो बनाकर फील्ड स्टाफ में दी जाए ताकि फील्ड स्टाफ अपनी डयूटी का निर्वहन सही प्रकार से कर सकें।

बिजली चोरी पकडने वाली निरीक्षण टीम के कर्मचारी लगाएंगें बॉडी कैमरा- विज

इसी प्रकार, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मासिक चोरी रिपोर्ट को उपभोक्ता और गैर-उपभोक्ता वर्ग में एक महीने के भीतर वर्गीकृत किया जाए और निरीक्षण टीमों को बॉडी कैमरा उपलब्ध कराए जाएं ताकि चोरी की सही रिपोर्टिंग हो सकें।

जिन चोरी मामलों में वीडियो उपलब्ध नहीं हैं, उनमें उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय में चार्जशीट दायर की जाए तथा उच्च राजस्व वाले मामलों की शीघ्र सुनवाई हेतु संबंधित न्यायालय में आवेदन दायर किया जाए।

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इसके अलावा, उन्होंने बताया कि अच्छे अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार किया जाएगा जो लंबित वसूली मामलों की प्रभावी निगरानी कर सकेगा।

शहरी क्षेत्रों में एक घंटे में और ग्रामीण क्षेत्रों में दो घंटे में खराब ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे, खराब फीडर तार/कंडक्टर बदले जाएंगें- विज

अनिल विज ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में एक घंटे में और ग्रामीण क्षेत्रों में दो घंटे में खराब ट्रांसफार्मर बदले जाएगे तथा प्रत्येक सब-डिवीजन में विभिन्न क्षमता के ट्रांसफार्मर उपलब्ध रहेंगें।

इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि फील्ड कार्यालयों में ट्रांसफार्मर को लाने-ले जाने के लिए वाहन की उपलब्धतता सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि खराब ट्रांसफार्मर को हटाकर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जा सकें।

इसके अलावा, उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे फीडर/साइट चिन्हित किए जाएं जहां केबल/कंडक्टर बार-बार टूटते हैं ताकि आवश्यक सुधार किए जा सकें। कॉल सेंटर्स की निगरानी रैंडम आधार पर की जाए ताकि शिकायतों का शीघ्र समाधान हो सके। इसके अलावा, उपभोक्ताओं के लिए कार्यालयों में पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था और शेड जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

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