Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ जैसे हालातों में प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपायों के लिए सरकार ने जिलों को आरक्षित निधि के रूप में कुल 3 करोड़ 26 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस धनराशि का उपयोग प्रभावित लोगों को भोजन, वस्त्र, अस्थायी आश्रय, तंबू, पशुओं के लिए चारा और पेट्रोल, डीजल व अन्य ईंधन सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं, राहत सामग्री के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने हरियाणा सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि तय की, देखें पूरी लिस्ट जो इस प्रकार:
बाढ़ पीड़ितों को सहायता
| क्रमांक | नुकसान | सहायता राशि |
| 1 | मृत्यु | 4 लाख रुपये |
| 2 | अंग हानि (40-60 प्रतिशत) | 74,000 रुपये |
| 3 | अंग हानि (60 प्रतिशत से अधिक) | 2,50,000 रुपये |
| 4 | क्षतिग्रस्त मकान के लिए (मैदानी क्षेत्र में) | 1,20,000 रुपये |
| 5 | क्षतिग्रस्त मकान के लिए (पहाड़ी क्षेत्र में) | 1,30,000 रुपये |
| 6 | आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए (15 प्रतिशत) | 10,000 रुपये |
| 7 | आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान के लिए (15 प्रतिशत) | 5,000 रुपये |
| 8 | गांव में दुकान, संस्थान व उद्योग 100 प्रतिशत हानि (1 लाख रुपये तक) | 1 लाख रुपये या वास्तविक हानि |
| 1 लाख से 2 लाख तक | 1.75 लाख रुपये | |
| 2 लाख से 3 लाख तक | 2.35 लाख रुपये | |
| 3 लाख से 4 लाख तक | 2.75 लाख रुपये | |
| 4 लाख से 5 लाख तक | 3.05 लाख रुपये | |
| 5 लाख से अधिक | 3.05 लाख रुपये + 10 प्रतिशत | |
| 9 | फसल हानि सब्सिडी (प्रतिशतता के आधार पर) प्रति एकड़ | 7,000 से 15,000 रुपये तक |
| 10 | दुधारू पशु हानि, भैंस, गाय, ऊंटनी आदि | 37,500 रुपये |
| भेड़, बकरी, सुअर | 4,000 रुपये | |
| दूध न देने वाले पशु ऊंट, घोड़ा, बैल आदि | 32,000 रुपये | |
| मुर्गी पालन | 10,000 रुपये तक |