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Haryana government instructions : RTI के पूरे जवाब और अपील आदेश पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य

Haryana government instructions: It is mandatory to upload the appeal order on the portal

Haryana government instructions : हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि राज्य जन सूचना अधिकारी (SPIO) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी RTI के पूरे जवाब तथा प्रथम अपील के आदेशों को सभी संलग्न दस्तावेजों सहित अनिवार्य रूप से RTI ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें। यदि दस्तावेजों का आकार निर्धारित सीमा से अधिक हो, तो उन्हें उपयुक्त रूप से कम्प्रेस किया जाए।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्देश राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रमुखों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को पत्र लिखकर जारी किए हैं।

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सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि कई मामलों में अधिकारी पोर्टल पर केवल “उत्तर संलग्न है” या “उत्तर दे दिया गया है” जैसी टिप्पणी दर्ज कर देते हैं, जबकि संबंधित दस्तावेज अपलोड नहीं करते। इससे विशेषकर द्वितीय अपील के दौरान आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती। चूंकि RTI ऑनलाइन पोर्टल को एनआईसी द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के पोर्टल से जोड़ा गया है, इसलिए दस्तावेज अपलोड करना बेहद जरूरी है।

 

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