Pension: हरियाणा सरकार ने अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए नोशनल इंक्रीमेंट देने का फैसला किया है। यह लाभ केवल पेंशन की गणना के लिए लागू होगा और अन्य सुविधाओं जैसे ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट या कम्यूटेशन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इस नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं या होने वाले हैं।
इसके अलावा जिन्होंने एक वर्ष की अनिवार्य सेवा अवधि पूरी की है और जिनका कार्य व आचरण संतोषजनक रहा है। इस नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ विशेष रूप से 30 जून 2006 से 30 जून 2015 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों पर लागू होगा।
सरकार ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी 2025 के आदेश और केंद्र सरकार की 20 मई 2025 की अधिसूचना के अनुपालन में लिया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों को इस नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ एक वेतन वृद्धि जोड़कर बढ़ी हुई पेंशन मई 2023 से देय होगी। इसमे 30 अप्रैल 2023 से पहले का कोई एरियर या बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा।
source: dainik bhaskar