Haryana News: हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और डी के रेगुलर कर्मचारियों को राहत दी है। अब अगर कोई भी कर्मचारी छुट्टी वाले दिन ड्यूटी पर जाता है तो वह अगले 1 महीने के अंदर मनचाहे किसी भी दिन छुट्टी ले सकेगा। यह कॉम्प ऑफ संबंधित छुट्टियों और स्टेशन लीव के साथ भी लिया जा सकता है।
नोटिफिकेशन के अनुसार किसी भी हालत में कॉम्प ऑफ कुल 16 दिनों से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर कोई कर्मचारी 1 महीने के अंदर कॉम्प ऑफ के लिए आवेदन करता है और उसका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, तो उसे अगले 15 दिनों के अंदर ही वह छुट्टी लेनी होगी। अगर तब तक छुट्टी नहीं ली, तो छुट्टी का अधिकार खत्म मान लिया जाएगा।
इसके साथ अगर उस दिन के बदले में पैसे दिए जा चुके हैं या दिए जाने वाले हैं तो कॉम्प ऑफ नहीं मिलेगा।
महिला कर्मचारियों को 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे
सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 में संशोधन की भी अधिसूचना जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को हर साल 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 30 जून से पहले नियुक्त होने वाली नियमित महिला कर्मचारियों को अब 20 के स्थान पर 25 और पुरुष कर्मचारियों को 10 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।
30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 12 और पुरुष कर्मचारियों को 5 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। वहीं, 30 सितंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 6 और पुरुष कर्मचारियों को 2 कैजुअल लिव मिलेगी। इसके अलावा 30 नवंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 3, जबकि पुरुष कर्मचारियों को 1 आकस्मिक अवकाश मिलेगा।
10-20 साल सर्विस करने वाले पुरुष कर्मचारियों के लिए ये नियम
10 साल की सेवा के दौरान पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन, 10 साल से ज्यादा लेकिन 20 साल से कम की सेवा पर 15 दिन और 20 साल की सेवा के बाद 20 का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। कर्मचारी जिस साल में 10 या 20 साल की सेवा पूरी करेगा, वह उसी साल से यह बढ़े हुए अवकाश लेने का हकदार होगा।