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Rewari: सभी विभागों में NAPS Scheme के तहत कार्यरत पदों के 10 प्रतिशत प्रशिक्षु (apprentice) रखना हुआ अनिवार्य

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Rewari: DC अशोक कुमार गर्ग ने कहा है कि शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत एनएपीएस स्कीम (NAPS Scheme) में सभी सरकारी विभागों में कुल कर्मचारियों का 10 प्रतिशत व निजी प्रतिष्ठानों में 2.5 से 10 प्रतिशत प्रशिक्षु (apprentice) लगाना अनिवार्य है। सभी विभाग नियमानुसार प्रशिक्षुओं की नियुक्ति करें और प्रोफाइल को पोर्टल पर अपडेट भी करे।

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प्रशिक्षुओं को दी जाएगी स्टाइपेंड राशि

Rewari डीसी ने शिक्षुता अधिनियम 1961 व एनएपीएस योजना (NAPS Scheme) के बारे में कहा कि विभाग द्वारा जारी किए गए नए शेड्यूल के अनुसार सभी प्रतिष्ठान निर्धारित संख्या में प्रशिक्षु (apprentice) रखें। इसके अलावा प्रशिक्षु लगे प्रशिक्षणार्थियों को स्टाइपेंड राशि प्रशिक्षु (apprentice) अधिनियम 1961 व नियम 1992 में किए गए संशोधन अनुसार ही दिया जाए। नए नियमों के अनुसार विभाग व निजी प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों के अनुसार निर्धारित संख्या में प्रशिक्षु (apprentice) लगा सकते हैं, जिसमें 5 प्रशिक्षण सीटें फ्रेशर व स्किल सर्टिफिकेट होल्डर प्रशिक्षुओं के लिए रिजर्व रखी जा सकती है।

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अधिक जानकारी के लिए ITI से करें संपर्क

डीसी ने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है वे पोर्टल तुरंत अपना पंजीकृत करवाएं। इसके अलावा जिन विभागों की किसी प्रकार की समस्या आ रही है वे तुरंत रेवाड़ी आईटीआई (ITI) से संपर्क करके अपनी प्रोफाइल नए पोर्टल पर अपडेट करवाएं। आईटीआई (ITI) पास आउट बच्चे विभिन्न विभागों में ऑनलाइन के माध्यम से प्रशिक्षु (apprentice) प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हैं तो संबंधित आईटीआई (ITI) से संपर्क कर सकते हैं।

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