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Lok sabha Election 2024 : मतगणना को लेकर Rewari DM ने लगाई धारा 144

Lok sabha Election 2024 rewari counting center

Lok sabha Election 2024 के अंतिम सातवें चरण का मतदान 1 जून को होने के बाद 4 जून को मतगणना की जायेगी। मतगणना को लेकर चुनाव आयोग द्वारा तैयारियां की जा रही है। रेवाड़ी जिलाधीश ने मतगणना केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की है। ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना कराई जा सकें।

 

बता दें कि 4 जून का लोगों को बेसब्री से इंतजार है क्योंकि 18वें लोकसभा चुनाव के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये साफ हो जायेगा।  रेवाड़ी में बनाए गए मतगणना केन्द्रों की बात करें तो यहाँ बावल और रेवाड़ी विधानसभा के मतों की गिनती सेक्टर 18 कन्या महाविद्यालय में होगी। जबकि कोसली विधानसभा के मतों की गिनती जैन स्कूल में होगी।

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रेवाड़ी और बावल के लिए 14-14 टेबल लगाई जायेंगी। जबकि कोसली के लिए 20 टेबल लगाई जायेगी। सभी टेबल पर 3-3 कर्मचारियों की ड्यूटी होगी। 4 जून को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू की जायेगी। सबसे पहले डाक मतपत्र एवं ईटीपीबीएस की गणना की जायेगी। जिसके बाद ईवीएम मशीन में कैद मतों की गिनती की जायेगी। मतगणना से पहले कर्मचारियों को प्रोपर ट्रेनिंग दी जा रही है । साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजाम किये जा रहे है।

Rewari DM राहुल हुड्डा ने लोकसभा आम चुनाव की मतगणना के मद्देनजर जैन पब्लिक स्कूल रेवाड़ी व राजकीय महिला महाविद्यालय, सेक्टर-18, रेवाड़ी में बने मतगणना केंद्रों पर मतगणना के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लगाने तथा मतगणना क्षेत्र को रेड जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।

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जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत मतगणना केन्द्रों के आस-पास के 200 मीटर क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। मतगणना केंद्रों के अंदर हथियार व अन्य ज्वलनशील सामग्री, मोबाइल/आईपैड, लैपटॉप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

ड्रोन नियम-2021 के तहत जिला रेवाड़ी में ड्रोन / ग्लाइडर का उपयोग करने व उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना क्षेत्र को रैड जोन तथा मतगणना केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र को पैदल क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त आदेश पुलिस तथा अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी/कर्मचारी जो चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त हैं, उन पर लागू नहीं होगें।

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