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अब जम्मू-कश्मीर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहन को नही मिलेगा प्रवेश

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि यातायात पुलिस मुख्यालय जम्मू और कश्मीर व श्रीनगर परिवहन आयुक्त ने जम्मू-कश्मीर के फील्ड ट्रैफिक अधिकारियों को 15 जून 2022 के बाद विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसके तहत मोटर अधिनियम 1988 के तहत बिना उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट वाले वाहनों को जब्त किया गया था, ताकि लोग अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं।

 

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श्रीनगर परिवहन आयुक्त ने पत्र भी जारी किया है। पत्र में बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर की लखनपुर सीमा पर हरियाणा राज्य से काफी संख्या में वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों की स्थापना एक वैधानिक आदेश है। जो जम्मू व कश्मीर राज्य की सुरक्षा के हित में है। अब सभी राज्यों के लिए यह नंबर प्लेट अनिवार्य की जा रही है।

 

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नंबर प्लेट पर अंकित होता है इंजन व चेचिस नंबर

एसपी ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर वाहन के पंजीकरण नंबर के अलावा वाहन के इंजन व चेसिस का नंबर भी अंकित रहता है। जो सुरक्षा व्यवस्था में सहायक होगा। आम लोगों से आग्रह है कि वे एसडीएम कार्यालय व आरटीए कार्यालय में आवेदन करके हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।

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