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Traffic rules: रेवाड़ी पुलिस ने यातायात के नियमों की उंल्लघना करने पर 13 वाहनो के किए चालान

Traffic rules

Traffic rules: पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी द्वारा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिए थे कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात के नियमों की पालना के लिए दृढ़ता से करवाई की जाए। मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत लेन ड्राइविंग (बाईं लेन में ना चलकर) और रोंग साईड ड्राइविंग करके नियमों की उल्लघंना करने पर रविवार को वाहनों के चालान किए गए।

पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रबंधक को निर्देश दिए गए थे कि सभी मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाईं लेन में चले, जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े और सड़क हादसों से बचा जा सके। यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत गलत दिशा व बाईं लेन में ना चलकर नियम की उल्लघंना करता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए।

यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। थोड़ी सी जल्दी के लिए तेज गति में गाड़ी चलाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने के कारण बहुत से सड़क हादसे होते हैं और उनमें काफी लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कभी भी गलत दिशा से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। जब भी वाहन चालक लेन बदले तो हमेशा टर्न इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।

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बिना संकेत के लेन बदलने से गंभीर दुर्घटना हो सकती है। पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटर वाहन अधिनियम के तहत 13 वाहनों के चालान किए हैं, इस प्रकार के अभियान भविष्य मे भी समय-समय पर चलाए जाएंगे।

 

 

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