Rewari: उपायुक्त (डीसी) अभिषेक मीणा ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत अपनी रबी फसलों का बीमा अनिवार्य रूप से करवाएं। वर्ष 2025-26 रबी सीजन के लिए फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। योजना के अंतर्गत मौजूदा रबी सीजन में गेहूं, चना, सरसों, जौ और सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसानों को बीमित राशि का केवल 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष प्रीमियम राशि का भुगतान केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने जानकारी दी कि बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि या जलभराव जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान पर किसानों को खेत स्तर पर क्लेम दिया जाएगा। यदि किसी गांव में फसल की औसत पैदावार पूर्व निर्धारित पैदावार से कम रहती है, तो उस गांव के सभी बीमित किसानों को क्लेम का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, फसल कटाई के बाद 14 दिनों के भीतर (जब फसल सूखने के लिए रखी गई हो) होने वाले नुकसान पर भी खेत स्तर पर मुआवजा देय होगा।
डीसी ने प्रति एकड़ के हिसाब से बीमित राशि व प्रीमियम की जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं फसल के लिए बीमित राशि 32,523.80 रुपये और किसान द्वारा देय प्रीमियम 487.86 रुपये निर्धारित है। चना फसल के लिए बीमित राशि 15,986.31 रुपये और प्रीमियम 239.79 रुपये, जौ के लिए बीमित राशि 20,727.21 रुपये और प्रीमियम 310.91 रुपये, सरसों के लिए बीमित राशि 21,829.57 रुपये और प्रीमियम 327.44 रुपये, जबकि सूरजमुखी फसल के लिए बीमित राशि 22,050.13 रुपये और प्रीमियम 330.75 रुपये तय किया गया है।
जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- नवीनतम भूमि रिकॉर्ड/जमाबंदी
- बुआई प्रमाण पत्र
‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ के साथ संबंधित बैंक या सीएससी केंद्र (जन सेवा केंद्र) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
किसान अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447, उप निदेशक कृषि कार्यालय, सांख्यिकी शाखा, उपमंडल कृषि अधिकारी अथवा खंड कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।