Haryana Happy Card: हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों को राहत देते हुए एक नई योजना की शुरुआत की है ‘हैप्पी कार्ड योजना’, जिसके तहत पात्र लाभार्थी हरियाणा रोडवेज की बसों में हर साल 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा देना है।
कौन कर सकता है आवेदन?
आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदक का फैमिली ID (परिवार पहचान पत्र) अनिवार्य है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
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ebooking.hrtransport.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
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“Apply Happy Card” विकल्प पर क्लिक करें।
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फैमिली ID दर्ज करें और सबमिट करें।
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पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन करें।
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उस परिवार सदस्य का चयन करें जिसके लिए कार्ड बनवाना है।
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आवेदन पत्र भरें और 50 रुपये शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
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कार्ड लेने के लिए अपने नजदीकी रोडवेज डिपो का चयन करें।